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निजी उपयोग के लिए निजी भूमि से मिट्टी की खुदाई है पूर्णतया निःशुल्क: डीएम

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निजी उपयोग के लिए निजी भूमि से मिट्टी की खुदाई है पूर्णतया निःशुल्क: डीएम

माइनमित्रा पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

देवरिया, , 2 सिंतबर

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए पर्याप्त सहूलियते उपलब्ध कराई है। इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल से माइनमित्रा पोर्टल पर घर बैठे-बैठे निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन की अनुमति पा सकते हैं। निजी भूमि से निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए माइन मित्रा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए खनन विभाग के पोर्टल www.upminemitra.in पर ‘निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण’ के विकल्प पर क्लिक कर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए किसान को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी, गाटा संख्या, खनन का प्रयोग, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा- जनपद, तहसील, ग्राम, गंतव्य आदि फीड करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद किसान को अपना आवेदन सबमिट करना होगा जिसके पश्चात किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यही पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 15 दिन होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है। लेकिन, यह अनुमति पूर्णतया निजी उपयोग के लिए होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के मिट्टी खुदाई करने पर 25 हजार रुपए प्रति वाहन जुर्माना का प्रावधान है।

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