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यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा अधिकार HS LIVE NEWS | अब प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने की आज़ादी

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⚡ यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा अधिकार
HS LIVE NEWS | अब प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने की आज़ादी
HS LIVE NEWS, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। HS LIVE NEWS को मिली जानकारी के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नई कॉस्ट डाटा बुक में स्पष्ट कर दिया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चुनने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत दिया गया है।
⚡ HS LIVE NEWS | उपभोक्ताओं के अधिकार पर मुहर
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने HS LIVE NEWS से बातचीत में बताया कि विद्युत अधिनियम-2003 के तहत उपभोक्ता पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर में से किसी एक को चुन सकता है। अब तक इस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा था, लेकिन नई कॉस्ट डाटा बुक से स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।
उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी राशि जमा कर उपभोक्ता पोस्टपेड कनेक्शन रख सकता है।
❌ HS LIVE NEWS ALERT | सहमति के बिना प्रीपेड कनेक्शन गैरकानूनी
नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता की सहमति के बिना जबरन प्रीपेड मोड में कनेक्शन देना विद्युत अधिनियम का उल्लंघन है।
HS LIVE NEWS के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका मोड तय करने का अधिकार केवल उपभोक्ता के पास रहेगा।
🤝 HS LIVE NEWS | ऊर्जा मंत्री से मुलाकात
HS LIVE NEWS को मिली जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर नई कॉस्ट डाटा बुक जारी करने पर आभार व्यक्त किया।

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