अब प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होगा थाना समाधान दिवस कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन की होगी अनिवार्यता

अब प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होगा थाना समाधान दिवस
कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन की होगी अनिवार्यता
रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी
*देवरिया 19 जुलाई ।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन के निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि अब थाना समाधान दिवस प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ आयोजित होगा।
जिलाधिकारी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि थाना दिवस/समाधान दिवस में प्राप्त जन सामान्य की समस्याओं का 5 दिन में प्रत्येक दशा में निस्तारण किया जाना होगा एवं जनपद स्तर पर थाना दिवस की समीक्षा हेतु नामित नोडल एएसपी स्तर के अधिकारी करेगें तथा पूर्व थाना दिवस में समस्याओं के निस्तारण की सूचना जन सामान्य को देने के भी व्यवस्था करना होगा। थाना दिवस ऐसी खुली जगह पर आयोजित की जाए, जहां पर आवेदकों को सोशल डिस्टेसिंग के साथ पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। आयोजन के पूर्व सैनेटाइजेशन का कार्य अवश्य कराया जाए। आवेदकों द्वारा मास्क एवं सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रुप से की जाएगी। आवेदकों को शासन द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु निर्गत आदेशों से हेल्प डेस्क स्थापित कर यह भी बताया जाए कि मास्क का उपयोग न किए जाने पर दण्ड का प्राविधान है।
प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर सीएमओ/जिला चिकित्सालय को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने शासन के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जनपद में थाना समाधान दिवस का आयोजन कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ आयोजित कराए जाने का निर्देश दिए है। उन्होने कहा है कि आने वाले जन फरियादों की सुनवायी पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हुए उसका निस्तारण भी अनिवार्य रुप से सुनिश्चित हो, इस पर विशेष रुप से ध्यान दिए जाए।