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कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्धारित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आख्या प्रेषित करने का दिया निर्देश

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कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्धारित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आख्या प्रेषित करने का दिया निर्देश

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी


देवरिया 05 मई। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।
उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है किसी भी मरीज को आवश्यक एम्बुलेंस/ टैम्पो/टैक्सी पर अथवा चिकित्सालय के बाहर न रहने दिया जाये । यदि किसी मरीज को ऑक्सीजन दी जानी है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन चिकित्सालय के अन्दर ही दी जाए। सेक्टर स्कीम को प्रभावी करते हुए सभी गम्भीर मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती कराना सुनिश्चित किया जाये। मरीजों को डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार समय से डिस्चार्ज किया जाये, ताकि नए मरीजों को बेड मिलनें में कठिनाई न हो। प्रत्येक चिकित्सालय के प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपराह्न 3.00 से 5.00 बजे के मध्य दूरभाष पर सबधित चिकित्सकों द्वारा मरीजों के परिजनों को मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए। ये दूरभाष नम्बर राज्य स्तरीय कमाण्ड सेन्टर तथा जनदीय कमाण्ड सेन्टर को भी उपलब्ध कराये जाये। सभी एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे संचालित रहें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सक राउण्ड लेते रहें। कुल उपलब्ध कराये गये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स में से कितनें कियाशील हैं, उनसे भी मरीजों को ऑक्सीजन देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वेन्टीलेटर्स की सूची स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों, तथा निजी चिकित्सालयों के बारे में अलग-अलग भेजी जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि कितनें वेन्टीलेटर्स उपलब्ध हैं तथा कितने क्रियाशील हैं और कितनें खराब हैं। खराब वेन्टीलेटर्स को तत्काल ठीक कराकर क्रियाशील किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में अलग-अलग कितनें एन्सेथेटिस्ट की आवश्यकता है व कितनें उपलब्ध हैं, इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। ऑक्सीजन प्लान्ट्स की स्थापना हेतु सांसद तथा विधायक निधि के अन्तर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों की सूचना भी उपलब्ध करायी जाये व समस्त लंबित प्रस्ताओं को तत्काल स्वीकृत भी किया जाए।
जिलाधिकारी ने समस्त चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के संज्ञान में लाते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

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