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जनपद में 21 से 23 अप्रैल तक सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवागमन पर रहेगा निषेधाज्ञा

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जनपद में 21 से 23 अप्रैल तक सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवागमन पर रहेगा निषेधाज्ञा

आवश्यक सेवाओं को छोड कर इस अवधि में अन्य आवागमन को किया गया है पूर्णतया प्रतिबंधित*

उल्लंघन करने वालों पर होगी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही, अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य-डीएम

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया 20 अप्रैल।* जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजो की संख्या 2 हजार से अधिक हो चुकी है। संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत जनहित एवं विसंक्रमण नियंत्रण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि जनपद में 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 7 बजे से प्रातःं 07 बजे तक सभी प्रकार के आवागमन पूर्णतया निषेधित रहेगा। इस अवधि में केवल आपातकालीन, चिकित्सकीय आवश्यकताओं, चुनाव एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी कार्य से ही जुडे आवागमन हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपेक्षा करते हुए कहा है कि कोरोना सम्बन्धी सभी गाइडलाइन्स का पालन करते हुए अपने सभी आवश्यक कार्य सायं 7 बजे से पूर्व ही समाप्त कर अपने घरों में रहे और 12 घंटे की रात्रिकालीन निषेधाज्ञा का पालन अनिवार्य रुप से करें। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यथा सभी सरकारी/प्राइवेट हास्पिटल, दवा की दुकानें, सभी जाँच केन्द्र, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र खुले रहेंगे। इनके कर्मचारी/डॉक्टर, जिनके पास हास्पिटल द्वारा निर्गत वैध परिचय पत्र होंगे, उनके आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। मरीजों को इलाज हेतु आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। सर्विलान्स कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग, आर०आर०टी० टीम आदि को भी कोविड-19 के कार्य करने हेतु आवागमन की छूट होगी। सामान्य व्यक्तियों के लिए आवागमन केवल उन्हीं के लिए अनुमन्य है, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर या बस से बस स्टैण्ड पर उतरेंगे और अपने घर/गन्तव्य तक जायेंगे। इस कार्य हेतु एल०पी०जी०युक्त ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी तीन पहिया ऑटो रिक्शा को प्रतिबन्धित किया गया है। ट्रकों पर (नो इन्ट्री समय का) सामान्य प्रतिबन्ध का पालन करते हुए बाहर से आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्वाचन तैयारी, ट्रेनिंग आदि के लिए आवागमन की छूट होगी। फल, सब्जी, किराना की सभी दुकानें बन्द रहेंगी। केवल दूध वालों को अवागमन की अनुमति होगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि प्रत्येक दिन सायं 07 बजे से पूर्व फल, सब्जी, किराना एवं अन्य आवश्यकताओं के सामान आवश्यकतानुसार खरीद का रख लें। मण्डी समिति में आने वाले किसानों व आढतियों आदि पर सुबह 07 बजे तक के निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा। नगर पालिका/नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों/सेनेटाइजेशन कर्मियों के साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन के कार्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त कार्य बी0डी0ओ0 एवं ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेनेटाइजेशन/साफ- सफाई के कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। विद्युत आपूर्ति से जुड़े सभी कर्मचारी /अधिकारी उक्त निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे। लॉक डाउन की इस अवधि में मास्क का प्रयोग करने के नियम का बेहद कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए तहसीलवार पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी जायेगी। सभी धर्मों के श्रद्धालुओं से अपील की जाय कि लॉक डाउन की इस अवधि में अपने घरों में ही रहकर अपने धार्मिक क्रिया-कलाप सम्पन्न करें। मस्जिदों से अजान के अलावा सहरी एवं रोजा इफ्तारी के समय की जानकारी दी जा सकती है। मस्जिदों में भीड़ इकठ्ठी न करें। मन्दिरों के सन्दर्भ में भी सिर्फ पुजारी पूजा करें, भींड इकठ्ठी न करें। यही व्यवस्था अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगी।
शादी/ विवाह के कार्यक्रम में बन्द स्थानों पर अधिकतम् 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर अधिकतम् 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत अनुमति प्राप्त करके ही की जायेगी। शव वाहन/एम्बुलेन्स /अग्निशमन सेवा के वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्तिम संस्कार में अधिकतम् 20 लोग शामिल हो सकते हैं। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चालू रहेंगी। संचार व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पम्प एवं एल०पी०जी० गैस की आपूर्ति से जुड़े कर्मचारिय इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे। मीडिया बन्धु, प्रेस वाहन समाचार पत्र वितरक इससे मुक्त रहेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा सुसंगत धाराओं में बाद दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

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