भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कालरशीप पोर्टल पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप प्रधानाचार्य/ इस्टीटयूट नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कार्यवाही
भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कालरशीप पोर्टल पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप प्रधानाचार्य/ इस्टीटयूट नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कार्यवाही,*
न हो कोई अनियमितता इसका पूरा रखें ध्यान-डीएम

देवरिया 11 दिसम्बर। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कालरशीप पोर्टल पर प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2020-21 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। इस पोर्टल पर स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर के अन्तर्गत पोर्टल के इस्टीटयूट नोडल अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि इस्टीटयूट नोडल अधिकारी स्तर-1 के सत्यापन का उत्तरदायित्व होगा कि आनलाईन आवेदन पत्रों के साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर सुरक्षित करेगें। सत्यापित हार्डकापी को विद्यालय के प्रधानाचार्य भी प्रमाणित करेगें। प्रमाणित सूची एवं आवेदन की हार्डकापी जनपदीय नोडल अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। आनलाईन आवेदनो को नवीन एवं नवीनीकरण श्रेणी की हार्डकापी अलग-अलग करते हुए 5 वर्षो तक अपने विद्यालयों में सुरक्षित रखगें तथा इस्टीटयूट नोडल अधिकारी की गतिविधियों के प्रभावी प्रर्यर्वेक्षण के लिये संस्था के प्रधाचार्य/प्रबंधक को उत्तदरदायी बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से पहचाने संदीग्ध आवेदनो को पुनः सत्यापन के लिये वापस किया जायेगा। हास्टल के छात्र/छात्राओं को हास्टल की सुविधा तभी प्रदान की जाये जब संस्थाओं में हास्टल की सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हो। छात्रों द्वारा किये गये आनलाईन आवेदनो को इस्टीटयूट नोडल अधिकारी द्वारा संस्था के मूल अभिलेखों से पूर्णतः मिलान करने के बाद ही स्तर-1 से अग्रसारित किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम- मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पोर्टल पर आनलाईन किये जाने वाले छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रधानाचार्य/ इस्टीटयूट नोडल अधिकारी अपनी लागिन आईडी पासवर्ड से अग्रसारित करेगें। पासवर्ड के सुरक्षा के दृष्टिगत अपना पासवर्ड नियमित अन्तराल पर बदलना तथा आनलाईन आवेदनों को अपनी उपस्थिति में ही अपनी लाॅगिन से अग्रसारित करना सुनिश्चित करेगें। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग ‘‘मुस्लिम, सिक्ख, ईसाइ, पारसी, जैन व बौद्ध’’ की छात्रवृत्तियों का क्रियान्वयन होता है। ऐसी दशा में एकल छात्रवृत्ति योजना के तहत यह सुनिश्चित कर ले कि छात्र/छात्रा का किसी एक (भारत सरकार अथवा राज्य सरकार) का छात्रवृत्ति आवेनदन आनलाईन किये जाने के दौरान त्रुटिवश दोनो योजनाओं आवेदन आनलाईन हो जाता है तो ऐसी दशा में किसी एक योजना के आवेदन को अपनी लागिन से निरस्त करते हुए जाॅचोपरान्त एक आवेदन को अग्रसारित करेगें। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एक अभिभावक के दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यदि दो से अधिक छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन आनलाईन किये जाते है तो शिक्षण संस्था/मदरसे स्वयं जिम्मेदार होगें। छात्र-छात्राओं के सीबीएस खातें ही संचालित हो व उसे विधिवत संचालित रखा जाये तथा उसे आधार कार्ड से लिंक कराया जाना अनिवार्य है।
इस्टीटयूट नोडल अधिकारी इस बात पर भी ध्यान रखेगें कि संस्था द्वारा आनलाईन शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रसारित किये जाये तथा उसके साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सभी संलग्नको के साथ उसे उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने समस्त अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसा/विद्यालय /शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/ इस्टीटयूट नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के आनलाईन आवेदनो को अपनी लाॅगिन आईडी से अग्रसारित करने से पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि इस योजना का दुरुपयोग न हो। साथ ही उन्होने आगाह करते हुए कहा है कि यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आयेगी तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।