मतदान एवं मतगणना दिवस को जनपद में अवस्थित सभी आबकारी दुकानें रहेगी बंद
*मतदान एवं मतगणना दिवस को जनपद में अवस्थित सभी आबकारी दुकानें रहेगी बंद*
*देवरिया 23 मई।* जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को दृष्टिगत रखते हुये जनपद देवरिया में 01 जून को सम्पादित होने वाले मतदान दिवस व 04 जून को मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किये जाने के निर्देश निर्गत किया है।
जनपद- देवरिया स्थित समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एल.एल.-16, 17, बार अनुज्ञापन एफ.एल.-06, 07, एवं सी.एल.-2, एफ.एल.-2 तथा एफ.एल.-2बी.) मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक (30 मई को सायं 06 बजे से 01 जून को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक) तथा मतगणना दिवस 04 जून को पूर्ण दिवस बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आगाह किया है।
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