न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 82 के तहत अभियुक्त के घर किया नोटिस चश्पा*

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 82 के तहत अभियुक्त के घर किया नोटिस चश्पा
रिपोर्ट मनोज रुंगटा
रुद्रपुर देवरिया एकौना थाना क्षेत्र के एकौना निवासी अभियुक्त राजेश मोहन पांडे के विरुद्ध चल रहे मुकदमा में न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 12 द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध 82 सीआरपी के तहत करवाई किया जहां रुद्रपुर पुलिस ने अभियुक्त के घर जाकर डुग्गी पिटवाते हुये सार्वजनिक जगह साहित उसके घर नोटिस चश्पा किया
बताते चले की राजेश मोहन के भाई राकेश ने रुद्रपुर कोतवाली में राजेश मोहन सहित आधा दर्जन लोगों पर फर्जी व्यक्ति खड़ा कर राकेश की जमीन बैनामा कर दिया था राकेश के तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली में राजेश मोहन सहित अज्ञात पर मुकदमा दर्ज था जहां राजेश मोहन पांडे का मुकदमा न्यायालय मजिस्ट्रेट में चल रहा था जहां राजेश मोहन द्वारा हाजिर न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 82 सीआरपी के तहत कार्रवाई की न्यायालय के आदेश के क्रम में राम लक्षन चौकी इंचार्ज अनिल तिवारी कांस्टेबल अजय के साथ गुरुवार को राजेश मोहन के घर पहुंच कर सार्वजनिक जगह सहित उसके घर दुग्गी पिटवाते हुए नोटिस चश्मा किया तथा बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 15. 11. 2023 तक का समय दिया गया है जहां वह आत्मसमर्पण कर दें अन्यथा 83 बी के तहत कार्रवाई कर 174 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा