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इलाहाबाद कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल लगाई रोक

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इलाहाबाद कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल लगाई रोक

रिपोर्ट मनोज रुंगटा

रुद्रपुर देवरिया रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लेडहा में जमीनी रंजिश को लेकर एक परिवार के पाचँ सहित 6 लोगों को ही निर्मम हत्या में पुलिस प्रशासन द्वारा दुबे परिवार के हत्या में वांछित अभियुक्त प्रेम सहित अन्य तीन लोग पर पैमाइश के दौरान नवीन परती खलिहान वह बन की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया था जिसको लेकर बुलडोजर चलने की चर्चा हो रही थी
जहा आज प्रेम यादव के मकान पर चलने वाला बुलडोजर
की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी फटकार लगाई है
इस आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब नहीं की जाएगी।
यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया गया है।
बतादें कि जमीनी रंजिश में छह लोगों जिसमें एक परिवार के अकेले पांच लोग ही मारे गए थे। इस घटना के बाद से यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ गया था।
इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पर कार्रवाई की थी तथा वांछित अभियुक्त पर जमीन कब्जा पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी जहां प्रशासन द्वारा पैमाइश भी कराई गई थी जहां तहसीलदार कोर्ट ने प्रेम के अधिवक्ता गोपी यादव की अपील को खारिज कर दिया था जिसको लेकर बुलडोजर चलने का सयंस बरकरार था
प्रेम के अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने बताया कि हमने देवरिया कोर्ट में अपील दायर कर दिया है जहां मुझे एक माह का समय साक्ष्य प्रस्तुत करने को मागा था

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