धारा 144 को लेकर गांव में पसरा सन्नाटा पुलिस चौकस* *सर्तकता व सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जगह-जगह किया बैरिकेटिग

धारा 144 को लेकर गांव में पसरा सन्नाटा पुलिस चौकस
सर्तकता व सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जगह-जगह किया बैरिकेटिग
रिपोर्ट मनोज रुंगटा
रुद्रपुर देवरिया रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर की लड़हा में एक परिवार की पांच सहित 6 लोगों की हुई निर्मम हत्या में सुरक्षा व सतर्कता को देते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर
अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव ने फतेहपुर में घटित घटना के दृष्टिगत ग्राम फतेहपुर में विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों व जनसमूहों द्वारा उक्त धरना
-प्रदर्शन, जुलूस आदि कार्यक्रम किये जाने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को लेकर धारा 144 लागू कर दिया है जो कानून एवं शांति दं0प्र0सं0-1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 09.10. 2023 से 08.11.2023 तक की अवधि ग्राम-फतेहपुर तहसील व थाना- रूद्रपुर की सीमा के लिए प्रभावी रहेगा
जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ग्राम फतेहपुर के आधा दर्जन मार्गों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 144 को देखते हुए शांत व्यवस्था बनाए हेतु फतेहपुर के मुख्य मार्ग बैरिया चौराहे आधा दर्जन मार्गों पर बैरिकेडिंग कर भारी फोर्स तैनात की गई है जहां कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस को संज्ञान में लिए फतेहपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा