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बहराइच: सूचना उपलब्ध न कराना पूर्व अधिशाषी अधिकारी को पड़ा भारी, लगा एक लाख का जुर्माना

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बहराइच: सूचना उपलब्ध न कराना पूर्व अधिशाषी अधिकारी को पड़ा भारी, लगा एक लाख का जुर्माना

श्याम बिहारी पोरवाल

बहराइच, अमृत विचार। जिला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अलग अलग चार मामलों में एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पूर्व ईओ के वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के घंटाघर चौक निवासी रोशन लाल नाविक आरटीआई कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर कई मामलों की जन सूचना मांगी थी, लेकिन तत्कालीन ईओ बाल मुकुंद मिश्रा ने जन सूचना नहीं उपलब्ध कराई। विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार में मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त को पत्र देकर सुनवाई के निर्देश दिए। राज्य सूचना आयुक्त ने इसे शिथिलता मानते हुए तत्कालीन ईओ बाल मुकुंद मिश्रा के विरुद्ध एक लाख का जुर्माना लगाया है।

आयुक्त ने चार मामलों में 25/25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। वेतन से रूपये की वसूली के निर्देश दिए हैं। इसकी पत्रावली बहराइच नगर पालिका की ईओ को भी भेजा गया है। मालूम हो कि ईओ बाल मुकुंद मिश्रा का लगभग चार माह पर्व स्थानांतरण हो गया था। आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल नाविक ने बताया कि जुर्माना लगने से अन्य अधिकारियों में संदेश जाएगा। सभी सूचना देंगे।

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