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खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ जनपद में हुई शक्त कार्रवाई

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देवरिया 05 अप्रैल।

रिपोर्ट ऋषिकेश दूबे
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देवरिया रमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया है कि जिलाधिकारी के आदेश एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद देवरिया के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सचल दल एवं नगर पालिका परिषद देवरिया के सचल दल की संयुक्त कार्यवाही में शहरी क्षेत्र के परशुराम रोड, सीसी रोड, स्टेशन रोड पर खुले में मांस की बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर 10 मांस विक्रेताओं को खुले में मांस विक्रय करने हेतु नोटिस जारी की गई तथा अनुपालन न करने पर चालान की कार्यवाही अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2066 संस्थित की जाएगी।
विस्तृत विवरण में परशुराम चौक पर स्थित अरमान पुत्र राजू मुर्गा विक्रेता, सनोवर कुरेशी पुत्र नौशाद कुरेशी मुर्गा विक्रेता, सिराज कुरैशी पुत्र मुस्ताक कुरेशी बकरा विक्रेता और मुर्गा विक्रेता, मोईन चिकन कॉर्नर परशुराम चौक मुर्गा विक्रेता ,चिकन एवं मटन शॉप स्टेशन रोड अलाउद्दीन पुत्र शमीम, स्टेशन रोड, खुश मोहम्मद पुत्र खुर्शीद मुर्गा विक्रेता स्टेशन रोड, शमशेर पुत्र अलीशेर बकरा विक्रेता स्टेशन रोड ,भोलू चिकन कॉर्नर स्टेशन रोड तथा अन्य विक्रेताओं को खुले में मांस मुर्गा एवं बकरा संग्रहित करने तथा विक्रय करने हेतु नोटिस प्रदान की जा रही है तथा समस्त विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में खुले में मांस को काटने अथवा विक्रय करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
सभी मांस विक्रेता अपने दुकानों में पूर्ण रूप से काले शीशे, हरे या काले पर्दे का प्रयोग करें, जिससे आम जनमानस को मांस या कटे जानवर दिखाई न दे तथा उन्हें किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार निष्प्रयोज्य का निस्तारण भी उचित तरीके से करें अन्यथा की स्थिति में नगरपालिका अधिनियम के उचित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
उपरोक्त कार्यवाही में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पालिका के सफाई निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित रहे।

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