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होटल रेस्टोरेंट में भी बिना लाइसेंस दारू परोसने पर होगी कानूनन कार्यवाही

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होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेटहॉल के स्वामियों को किसी भी पार्टी के आयोजन में मदिरा का उपभोग के लिए नियमानुसार अकेजनल बार (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य

अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में आबकारी अधिनियम व आई.पी.सी. की धाराओं में होगी कार्यवाही

रिपोर्ट ऋषिकेश दूबे

देवरिया
29 नवंबर।
जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेटहॉल स्वामियों एवं सर्व साधारण को जनहित में अवगत कराया है कि यदि किसी ऐसी पार्टी का आयोजन करना है, जिसमें मदिरा का उपभोग होना है, तो उसके लिए नियमानुसार अकेजनल बार (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मदिरा परोसी जाय तथा अन्य प्राप्त की मदिरा किसी भी दशा में न परोसी जाय।
यदि किसी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेटहॉल के मालिक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में बिना किसी अकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती है या अन्य प्रान्त की मदिरा परोसी जाती है, तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आई.पी.सी. की धाराओं में कार्यवाही की जायेगी

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