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कुख्यात पशु तस्करों योगेश यादव व शुभम दूबे की कुल 33 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क

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कुख्यात पशु तस्करों योगेश यादव व शुभम दूबे की कुल 33 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क*

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के निर्देशानुसार आज दिनांक-03.09.2022 को उपजिलाधिकारी रुद्रपुर, क्षेत्राधिकारी बरहज प्रभारी रूद्रपुर एवं तहसीलदार रुद्रपुर देवरिया द्वारा कुख्यात पशु तस्कर योगेश यादव पुत्र छेदी यादव निवासी ग्राम सचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया के एक मंजिला मकान जिसकी अनुमानित कीमत 13 लाख 61 हजार रूपये को थानाध्यक्ष गौरीबाजार, भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुनादी कराकर धारा-14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 के तहत कुर्क किया गया। यह कुर्की की कार्यवाही श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय जनपद देवरिया के आदेश संख्या-1798/रीडर-2022, वाद संख्या-1305/2022 सरकार बनाम योगेश यादव पुत्र छेदी यादव के अन्तर्गत धारा-14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 के तहत की गई है।
ज्ञातव्य है कि अभियुक्त/ गैंग लीडर योगेश यादव पुत्र छेदी यादव साकिन ग्राम सचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया का एक संगठित गिरोह है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है । यह गिरोह अपने आर्थिक,भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु सामूहिक रूप से गोवंशीय पशुओं की गैर राज्य के लिए तस्करी का कार्य, वध कराने के लिए करता है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है योगेश यादव का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।
1.- मु0अ0सं0 254/18 धारा 3/5।/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया । परिणाम । 236दिनांक 07.12.2019
2.- मु0अ0सं0 134/2021 धारा 3/5।/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया । परिणाम । 248 दिनांक 31.10.2021
3.- मु0अ0सं0 01/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया ।

            इसी क्रम में कुख्यात पशु तस्कर शुभम दूबे उर्फ अभिषेक दूबे पुत्र अनिल दूबे निवासी ग्राम जोगिया बुजुर्ग टोला परसौना थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के एक मंजिला मकान जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख 24 हजार रूपये है को थानाध्यक्ष गौरीबाजार, भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुनादी कराकर धारा-14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 के तहत कुर्क किया गया। यह कुर्की की कार्यवाही श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय जनपद देवरिया के आदेश संख्या-1799/रीडर-2022, वाद संख्या-1306/2022 सरकार बनाम शुभम दूबे उर्फ अभिषेक दूबे के अन्तर्गत धारा-14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 के तहत की गई है। 
              ज्ञातव्य है कि अभियुक्त/ गैंग लीडर शुभम दूबे उर्फ अभिषेक दूबे पुत्र अनिल दूबे निवासी ग्राम जोगिया बुजुर्ग टोला परसौना थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया का एक संगठित गिरोह है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है । यह गिरोह अपने आर्थिक,भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु सामूहिक रूप से गोवंशीय पशुओं की गैर राज्य के लिए तस्करी का कार्य, वध कराने के लिए करता है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ।
   शुभम दूबे उर्फ अभिषेक दूबे का आपराधिक इतिहास निम्नवत है

1.- मु0अ0सं0 237/19 धारा 3/5।/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया । परिणाम । 297 दिनांक 18.12.2019
2.- मु0अ0सं0 134/2021 धारा 3/5।/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया । परिणाम । 248 दिनांक 31.10.2021
3.- मु0अ0सं0 01/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया ।
इस प्रकार थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 02 कुख्यात पशु तस्करों की कुल 33 लाख 85 हजार रूपये की अचल संपत्ति कुर्क किया गया।

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