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ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

गौशाला के रखरखाव में लापरवाही पर डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

देवरिया, 20 अगस्त

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर विकास खण्ड सलेमपुर के ग्राम महुई पांडेय,कोला स्थित गौशाला के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

गत 2 अगस्त को एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला द्वारा उक्त गौशाला का निरीक्षण किया गया था जिसमें परिसर का दरवाजा बंद मिला और केयरटेकर मौके पर मौजूद नहीं था। 5 अगस्त को पुनः उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विसंगतियां सामने आई थी। परिसर में साफ-सफाई पर्याप्त नहीं मिली थी और केयरटेकर भी समय से उपस्थित नहीं था।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर पशुओं के देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था कराना ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग का दायित्व है. साथ ही अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबंधन के अनुश्रवण प्रशासकीय व्यवस्था में ग्राम प्रधान को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है, जिसमें संरक्षित गोवंश को चारा-दाना, पीने का पानी की व्यवस्था करने आदि की जिम्मेदारी हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त ग्राम पंचायत में पशुओं की देखभाल करने हेतु केयरटेकर के व्यवस्था कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी, परंतु, ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा केयरटेकर की नियमित व्यवस्था नहीं कराई गई है जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीन कुमार को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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