6 जून के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बंद रहेगी आबकारी की दुकानें

26 जून के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बंद रहेगी आबकारी की दुकानें
*देवरिया
25 जून।* जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 26 जून नशीली दवा के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तराष्ट्रीय दिवस मनाये जाने के दृष्टिगत जनपद स्थित समस्त शराब की दुकानों को दिनांक: 26 जून के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एवं समस्त भांग की दुकानों को पूर्ण रुप से बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिलाधिकारी ने उक्त के अनुपालन में निर्देशित किया है कि 26 जून के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद स्थित समस्त शराब के थोक / फुटकर दुकाने बन्द रखी जायेगी एवं समस्त भांग की दुकानें पूर्ण रुप से बन्द रखी जायेगी। उक्त हेतु अनुज्ञापी को उल्लिखित बन्दी का कोई प्रतिफल / छूट या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।