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जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू

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जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू

देवरिया 19 जून। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि कोविड- 19 (कोरोना वायरस) वैश्विक महामारी से बचाव हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने व विभिन्न परीक्षाओं के सब कुशल संपादन हेतु के सम्बन्ध में शासन के निर्देश के क्रम में तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 15 जून तक लागू किया गया। वर्तमान समय में तिलकोत्सव/ शादी-विवाह के कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन विशेष कर जुमे की नमाज के दौरान, जिसमें अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होती है, प्रदर्शन किये जाने को सम्भावना, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना रहती है, के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत शासन के दिशा-निर्देश के क्रम में निर्धारित आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश को अतिक्रमित करते हुए 15 अगस्त तक (दो माह ) के लिए द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। जनपद के सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेंगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार का एस०एम०एस० / एम० एम०एस० / वॉट्सएप्प मैसेज/ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत/महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा।

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