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जिलाधिकारी ने की विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

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जिलाधिकारी ने की विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

  • डबल डोज वैक्सीनेशन वाले कार्यकर्ता ही बन पाएंगे बूथ लेवल एजेंट

  • जनपद में 2733 है मतदेय स्थलों की संख्या, सभी पर हो चुकी है बीएलओ की नियुक्ति

  • 1 नवंबर को प्रकाशित होगी निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य

  • 30 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं राजनीतिक दल

  • 5 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का होगा अंतिम प्रकाशन

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी


देवरिया 23 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को डबल डोज वैक्सीनेशन वाले कार्यकर्ताओं को ही बूथ लेवल एजेंट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) का प्रयोग करने की अपील की।
जिलाधिकारी ने बताया कि 1 नवंबर को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन होगा। उसी दिन समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय देवरिया से निशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रकाशित नामावली पर दावे और आपत्तियों के निपटान हेतु 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण ईआरओ द्वारा 1 नवंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। 20 दिसंबर 2021 को पूरक सूची तैयार हो जाएगी और 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के कार्य में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति समस्त राजनीतिक दलों द्वारा सातों विधानसभा क्षेत्र में किया जाए तथा नियुक्त बीएलए को निर्देशित किया जाए कि आयोग द्वारा मतदान स्थलों पर नियुक्त बीएलओ के साथ सामंजस्य स्थापित कर निर्वाचक नामावलियों को शत प्रतिशत अद्यतन और त्रुटिरहित तैयार करने हेतु सक्रिय योगदान दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार बूथ लेवल एजेंट द्वारा एक बार में 10 और पूरे पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फॉर्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है वह अपना फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अंकित करा सकते हैं तथा जिन मतदाताओं के नाम त्रुटिपूर्ण हैं वे फॉर्म 8 भरकर नाम शुद्ध करावे। जो मतदाता अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनका फॉर्म 7 भरवा कर नाम अपमार्जित करा लिया जाए। उक्त सारे कार्य वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) द्वारा घर बैठे भी किये जा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम/वीवीपैट का फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। उक्त एफएलसी समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया जाना है, किंतु, राजनीतिक दलों द्वारा एफएलसी में प्रतिदिन प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, एडीएम (प्रशासन) कुँवर पंकज, बीजेपी के मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडेय, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव अशोक यादव, बीएसपी के जिला सचिव रोहित गौतम, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शिवशंकर सिंह, राष्ट्रीय लोक दल के जिला महामंत्री शिवदत्त पाठक तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला मंत्री तारकेश्वर मणि मिश्र सहित कई लोग उपस्थित थे।

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