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मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में किसी भी प्रकार की शिथिलता व अनियमितता बरते जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए होगी कड़ी कार्यवाही-डीएम

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मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में किसी भी प्रकार की शिथिलता व अनियमितता बरते जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए होगी कड़ी कार्यवाही-डीएम

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी


देवरिया 22 सितम्बर । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग द्वारा निर्गत 03 सितम्बर 2021 के दिशा निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रो को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 विद्यालय बन्द अवधि तक कुल 94 विद्यालय दिवस(रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को कुल खाद्यान्न 14.100 किलोग्राम तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को 9.400 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि इसके लिए शासन के निर्गत आदेश का अक्षरशः पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किए जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व अनियमितता कदापि न बरती जाये अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में शासनादेश के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को 01 सितम्बर 2020 से 09 फरवरी 2021 तक कुल 124 विद्यालय बन्दी दिवस(रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को 01 सितम्बर से 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 विद्यालय बन्दी दिवस(रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनः 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 01 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ कराया गया था जो 23 मार्च 2021 तक संचालित रहा। इस अवधि में छात्रों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिया गया। कोविड 19 के कारण 24 मार्च 2021 से विद्यालय बन्द करने पडें। इस बन्दी दिवस की खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने के निर्देश मा0सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्र/छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

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