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आईये राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता से वाद/मुकदमा को समाप्त करावेंः न्यायाधीश आरिफ

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आईये राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता से वाद/मुकदमा को समाप्त करावेंः न्यायाधीश आरिफ

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया
08 जुलाई ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिय के तत्वावधान में 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को निस्तारित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138, एन0आई0 एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल एवं सर्विस से संबंधित मामले, राजस्व एवं सिविल वाद तथा सभी प्रकार के चालानों आदि से संबंधित लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर होगा। जनपद के समस्त वादकारियों से अनुरोध हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में उक्त अवसर पर अपने मुकदमों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठावें। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को सुलह-समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाना हैं, इसके माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती हैं तथा आपसी सौहार्द बना रहता हैं।
इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियाॅ पूरी कर ली गयी हैं जिसके अन्तर्गत सम्मानित न्यायाधीशगणों, विद्वान अधिवक्ताओं, न्यायालय स्टाफ तथा वादकारियों के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क की व्यवस्था उनकी स्वास्थ्य जाॅच के लिए की गयी हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के भरपूर पालन किया जायेगा, परिसर में निरंतर मास्क लगायें रखना हैं।

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