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जिलाधिकारी ने लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओ के आपूर्ति हेतु निर्गत किया है दिशा निर्देश पालन अनिवार्य

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जिलाधिकारी ने लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओ के आपूर्ति हेतु निर्गत किया है दिशा निर्देश*
पालन अनिवार्य

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी


देवरिया 06 मई। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोविंड-19 द्वितीय चरण व्यापक संक्रमण को देखते उ०प्र० शासन द्वारा प्रत्येक शनिवार रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी। जिला प्रशासन द्वारा तय किया गया था कि उपरोक्त दो दिनों में फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं सब्जी मण्डी, फल मण्डी को भी बन्द रखा जाय। चूंकि वर्तमान समय में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि 10 मई 2021 तक बढ़ा दी गयी है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु पृथक से व्यवस्था की जाय। इसके निमित्त फल, सब्जियों दवाओं आदि अतिआवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग से जन औषधि केन्द्र व मेडिकल स्टोर्स के 27 फर्मों के 138 व्यक्तियों को क्षेत्र एवं मोबाइल नम्बर सहित पास निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त जन सामान्य को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति कराये जाने हेतु 132 प्रतिष्ठानों के 198 व्यक्तियों को क्षेत्रवार मोबाइल नम्बर सहित पास निर्गत किये गये हैं। दूध की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु पैक्स दूध आपूर्तिकर्ता पाँच फर्मो को भी पास निर्गत किये गये है।
इसी क्रम में फल एवं सब्जियों की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से कराये जाने हेतु यह निर्धारित किया गया है कि फल एवं सब्जी की मण्डियां प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक खोली जायेगी और ठेले वाले मण्डियों से फल एवं सब्जी लेकर प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 11रू00 बजे तक मोहल्लों में घूमकर उनका विक्रय करेंगे। पूर्वान्ह 11 बजे के बाद फल /सब्जी की मण्डी एवं ठेले वाले विक्रय कार्य पूर्णतया बन्द कर देंगे। पूर्वान्ह 11 बजे के बाद मण्डी खुली पाये जाने अथवा ठेले पर विक्रय करता हुआ पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में बाद दर्ज कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सभी सब्जी मण्डियों के दुकानदारों का दायित्व होगा कि मण्डी में दुकानों के बाहर गोले बनवा कर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का कड़ाई से पालन करायेंगे। साथ ही शत-प्रतिशत कोविड प्रोटोकाल का भी पालन किया व कराया जायेगा। उन्होने यह भ्ज्ञी कहा है कि जिन दुकानों /फर्मों को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किये जाने हेतु पास निर्गत किये गये हैं, उनके द्वारा यदि दुकानों में विक्रय करता हुआ पाया जायेगा तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। मण्डी में फल एवं सब्जियों के आवक पर उपरोक्त समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। फिर भी यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि यथासम्भव फल/सब्जियों का आवक पूर्वान्ह 11 बजे निर्धारित अवधि के अन्दर ही हो इसी प्रकार सभी मेडिकल स्टोर्स अपनी दुकानों के बाहर गोले बनवाकर दवाई खरीदने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही अपनी दुकान के इन्ट्री गेट को वैरिकेट कर दुकान अन्दर आवागमन को बाधित करायेंगे एवं मारक के नियम का भी शत प्रतिशत पालन कराया जायेगा। अभिहित अधिकारी द्वारा सभी मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण कर मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि मेडिकल किराना, फल/सब्जी (ठेले वाले), जिनके लिए पास निर्गत है, के अतिरिक्त यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा विक्रय करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्वान्ह 11 बजे मण्डी बन्द होने के बाद मण्डी का वृहद स्तर पर सेनेटाइजेशन कराया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया द्वारा सभी मण्डियों पर थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ टीम की तैनाती करेंगे, जो मण्डी में आने वाले लोगों का थर्मल स्कैनिंग कर किसी व्यक्ति के संदिग्ध पाये जाने पर उनके हाथों को भली भांति सेनेटाइज कराकर उनका एसपीओ2 नापा जायेगा और यदि संक्रमण पाया जाता है तो तत्काल एम्बुलेन्स मंगाकर उसे जिला चिकित्सालय भेजा जायेगा।
मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन कराना पुलिस का दायित्व होगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी मण्डियों पर पुलिस आरक्षियों की तैनाती कर मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगे।उन्होने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चत किये जाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों एवं जुडे विभागो को दिया है।

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