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आबकारी विभाग सूचना तंत्र मजबूत करें डीएम

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कन्नौज

आबकारी विभाग सूचना तंत्र मजबूत करें डीएम

जनपद में आगामी निर्वाचन कोदृष्टिगत रखते हुए अवैध मदिरा की बिक्री व भंडारण शत प्रतिशत नष्ट किये जायें। आबकारी विभाग अपना सूचना तंत्र मजबूत करे।

रिपोर्ट सुमित मिश्रा

पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सहायता से विषाक्त मदिरा के भंडारण एवं बिक्री पर दंड प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए उक्त निर्देश आज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षकअमरेन्द्र प्रसाद सिंह एवं उप आबकारी आयुक्त के साथ विषाक्त मंदिरा से होने वाली घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगत बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित आबकारी निरीक्षकों एवं पुलिस अधोकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि हैम तभी प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगे जब हमारा सूचना तंत्र बजबूत हो।

उन्होंने कब कि आबकारी विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60(क) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2002 के दाण्डिक प्राविधानों की पूर्ण जानकारी रखें एवं आम जनता को भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से तहसील, नगर पालिकाओं, एवं जनपद के अन्य क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दंड प्राविधान के अंतर्गत यदि कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे उपायकर करने हेतुमिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे उपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य उपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तुओं की ओट में उपभोग हेतु विक्रय करता है, उसे प्रदान करता है याविक्रय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है जिससे मानव को विकलांगता या उपहित या घोर उपहित या मृत्यु या कोई अन्य परिणाम इत्ती होना संभावित हो को ऐसे किसी कृत्य के फल स्वरुप मृत्यु होती है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने जो 10 लाख रूपए तक हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि मिश्रित मादक पदार्थ या विषाक्त मद्रा के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को विकलांगता या घोर उपहित होती है तो आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है एवं 5 लाख का जुर्माना भी निहित है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह एवं उप आबकारी आयुक्त श्री शिव हरी मिश्रा द्वारा भी दंड प्राविधानों को पूर्ण विस्तृत रूप से बताते हुए सभी को सचेत रहकर अपने पदीय दायित्वों को निभाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी श्री एन के सचान एवं आबकारी निरीक्षक श्री अमित एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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