अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और वही महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा इस तरह से धमकियां देकर कैसे किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है।

नोटिस में विधानसभा सचिव को कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोई प्राधिकरण किसी को अदालत के पास आने के धमका या दंडित नहीं कर सकता। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि विशेषाधिकार मामले में अर्नब की गिरफ्तारी नहीं की जाए।

अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़ी रिपोर्टिग के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर गलत शब्दों के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करते हुए गोस्वामी को नोटिस दिया इस तरह से धमकियां देकर कैसे किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है। नोटिस में विधानसभा सचिव को कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोई प्राधिकरण किसी को अदालत के पास आने के धमका या दंडित नहीं कर सकता। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि विशेषाधिकार मामले में अर्नब की गिरफ्तारी नहीं की जाए।
अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़ी रिपोर्टिग के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर गलत शब्दों के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करते हुए गोस्वामी को नोटिस दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले में अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं की जाए