स्ट्रा-रीपर मशीन चलाने के समय में आंशिक छूट, अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य
*स्ट्रा-रीपर मशीन चलाने के समय में आंशिक छूट, अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य*
रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी
*देवरिया 05 अप्रैल।* जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने अवगत कराया है कि पूर्व में दिनांक 28 मार्च 2025 को जारी आदेश के तहत जनपद देवरिया में गेहूं की फसल की कटाई के दौरान स्ट्रारीपर मशीन के उपयोग पर 30 अप्रैल 2025 तक रोक लगाई गई थी। साथ ही, कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ अग्निशमन यंत्र रखने का निर्देश दिया गया था।
जिलाधिकारी ने उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि जहां आस-पास की फसल कट चुकी है, वहां स्ट्रारीपर मशीन का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, मशीन का संचालन केवल सुबह 11:00 बजे से पहले एवं सायं 4:00 बजे के बाद ही किया जाएगा। इसके साथ अग्निशमन यंत्र, बालू एवं पानी रखना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार, फसल कटाई के समय कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ भी अग्निशमन यंत्र, बालू एवं पानी रखना आवश्यक होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।