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01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2021 तक मनाया जाएगा मातृ वंदना सप्ताह

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01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2021 तक मनाया जाएगा मातृ वंदना सप्ताह

प्रथम बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को तीन किश्तों में मिलेगी 5 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि

एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से गांव-गांव तक किया जायेगा इसका प्रचार प्रसार-सीएमओ

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी


देवरिया 31 अगस्त।’* मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० आलोक पाण्डेय ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत आगामी 01 सितम्बर 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जायेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रथम बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को उचित खान-पान एवं पोषण हेतु 5 हजार रूपये की धनराशि तीन किस्तों में दी जाती है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से चल रही है, जिसमें प्रथम बार मां बनने वाली महिला इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना का अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने एवं उनको योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मातृ वंदना सप्ताह मनाया जायेगा, ताकि गर्भधारण करने वाली महिलायें भारत सरकार की ओर से गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली 5 हजार रूपये की धनराशि का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से गांव-गांव तक इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा एव लोगों को जागरूक किया जायेगा। इस योजना में धनराशि तीन किस्तों में देय होती है, जनपद में अब तक 67666 लार्भाथियों का पंजीकरण करते हुए उनको 26 करोड 63 लाख 1 हजार की धनराशि से लाभान्वित किया जा चुका है। योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्था पर 150 दिनों के अन्दर गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर प्रथम किस्त के रूप में 1 हज़ार, प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छः माह बाद द्वितीय किस्त के रूप में 2 हजार रूपये तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तृतीय किस्त के रूप में 2 हजार रुपये दिये जाते हैं। ये सारे भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में किये जाते हैं। इस योजना का लाभ सभी सही पात्र लोगों को मिल सके इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए www.pmmvy.cas.nic. पर लाभार्थी स्वयं पंजीकरण कर सकता है। योजना का लाभ पाने आधार कार्ड व बैंक / पोस्ट आफिस के एकाउंट पासबुक की छायाप्रति बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड देना अनिवार्य है।

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