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क्यू0आर0 कोड न जनरेट कराने वाले उर्वरक विक्रेताओं का निरस्त होगा उर्वरक लाइसेन्स

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क्यू0आर0 कोड न जनरेट कराने वाले उर्वरक विक्रेताओं का निरस्त होगा उर्वरक लाइसेन्स

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया 25 जून। निदेशक उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार एवं कृषि निदेशालय उ0प्र0 द्वारा फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कृषकों द्वारा उर्वरक क्रय करने के लिये कैशलेस/डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये है, जिसके लिये सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यू0आर0 कोड जनरेट कराना अनिवार्य है।
यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने देते हुए जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि जिन फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अब तक क्यू0आर0 कोड जनरेट नही कराया गया है, वे 30 जून तक प्रत्येक दशा में क्यू0आर0 कोड जनरेट कराकर उसकी एक प्रति जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उनका उर्वरक लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होगें। उन्होने यह भी अवगत कराया है कि जिन फुटकर उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेन्स निरस्त है या जिनके द्वारा नवीनीकरण नही कराया गया है और उनकी लाइसेन्स की बैधता समाप्त हो चुकी है तथा जिनके द्वारा उर्वरक का व्यापार बन्द कर दिया गया है, वे 02 दिवस के अन्दर अपना पी0ओ0एस0 मशीन मेरे कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी, जिसके लिये विक्रेता स्वयं जिम्मेदारी होगें।

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