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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों, जमानत धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा की गयी है निर्धारित-डीएम

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों, जमानत धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा की गयी है निर्धारित-डीएम

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

उम्मीदवारी के लिये किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का नही होना चाहिये बकायेदार, देनी होगी अदेयता प्रमाण पत्र-डीएम

अपराध एवं सम्पति संबंधित ब्यौरा भी निर्धारित प्रारुप पर मय शपथ पत्र पर देना होगा अनिवार्य-डीएम

उम्मीदवारी के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष है निर्धारित

देवरिया 26 मार्च जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानि)/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पदो हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नाम निर्देशन पत्रों के मूल्यों, जमानत राशि एवं अधिकतम व्यय सीमा एवं पदवार अर्हताओं की जानकारी दी है। उन्होने बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत की धनराशि रुपये 500 तथा अधिकतम व्यय सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है। उन्होने यह भी बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 4 पदों यथा-सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है।
ग्राम प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत धनराशि 2 हजार एवं व्यय सीमा 75 हजार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारी हेतु 500 रुपये निर्देशन, 4 हजार रुपये जमानत राशि एवं 1.50 लाख रुपये तक अधिकतम व्यय कर सकेगें। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला वर्ग के प्रत्याशियों हेतु नाम निर्देशन पत्र एवं जमानत धनराशि उपरोक्त की आधी धनराशि ही जमा करनी होगी।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने उपरोक्त पदों के अर्हताओं के विवरण में बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव लडने वाले प्रत्याशी को संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिये तथा उसका प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होगा। प्रधान पद के उम्मीदवारी के लिये संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता एवं प्रस्तावक को भी उस ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिये। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये प्रत्याशी को संबंधित क्षेत्र पंचायत का मतदाता एवं उसका प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र पंचायत वार्ड का मतदाता होगा। सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशी के लिये संबंधित जिला पंचायत का मतदाता एवं प्रस्तावक उसी जिला पंचायत वार्ड का मतदाता होना प्राविधानित है। इन सभी पदों के प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। नाम निर्देश पत्र के साथ सभी पदों के प्रत्याशियों को अपराधिकरण आदि सम्पति संबंधित प्रारुप-1(क) मय शपथपत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के सभी पदो के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण व शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रारुप पर देना होगा। प्रत्याशियों को किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का बकायादार नही होना चाहिये।
जिलाधिकारी ने इसी क्रम में यह भी बताया है कि जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या 1185, ग्राम पंचायत वार्डो की संख्या 14615, क्षेत्र पंचायत सदस्यो की संख्या 1365, जिला पंचायत वार्डो की संख्या 56 है, जिस पर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के तहत चुनाव सम्पन्न होने है। जनपद में 2440669 मतदाता हैं तथा 1463 मतदान केन्द्र व 3831 मतदान स्थल निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु बनाये गये है।

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