स्वतः नामांतरण , विभाजन पत्र स्टंप ड्यूटी में कमी सहित सरकार ने उठाये जनहित के कदम_

स्वतः नामांतरण , विभाजन पत्र स्टंप ड्यूटी में कमी सहित सरकार ने उठाये जनहित के कदम_
स्वतः नामांतर
म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को लेकर लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी. अब किसी को दाखिल-खारिज के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा. मकान, दुकान, फ्लैट , खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जायेगी. निबंधन एवं राजस्व विभाग इसी महीने से ‘सूओमोटो म्यूटेशन’ की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है.
भूमि विवादों को जड़ को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सॉफ्टवेयर की मदद से सात दिनों के अंदर निबंधन और अंचल कार्यालय को आॅनलाइन जोड़ दिया जायेगा. जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए रैयत को ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं रहेगी. जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड (दस्तावेज) पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा. सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे.
अब म्यूटेशन में ‘फिटो’ (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट )की व्यवस्था लागू कर दी गयी है. इसके तहत म्यूटेशन का जो केस पहले आयेगा उसका निबटारा पहले करना होगा. अधिकारी पहले मामले को लंबित रखकर बाद के मामले का डिस्पोजल नहीं कर सकेंगे. कोई ऐसा करना चाहेगा तो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होने देगा. रजिस्टर टू में भी पुराने की जगह नये खरीददार का नाम दर्ज हो जायेगा. यदि कोई प्रापर्टी पूरी नहीं बिकती, उसका कुछ हिस्सा की रजिस्ट्री होती है तो खरीददार का नाम उस प्रापर्टी में हिस्सेदार के रूप में दर्ज किया जायेगा.
पारिवारिक बंटवारा रजिस्ट्री मात्र 50/- में
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में परिवारिक बंटवारे के जमीन की रजिस्ट्री फ्री में की जाती हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग धोखेधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
खबर के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे की जमीन में रजिस्ट्री फीस नहीं लगती है। सिर्फ सांकेतिक शुल्क पर रसीद काटा जाता हैं। इसलिए अगर आप बंटवारे में मिली जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आप इस बात का सदैव ख्याल रखें।
बता दें की राज्य के लोग मात्र न्यूनतम 50 रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इन्हे और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क देने की जरुरत नहीं हैं।
जमीन संबंधित सारे काम भी ऑनलाइन के द्वारा होंगे। बस एक क्लिक जमीन रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और लगान जमा हो सकता हे।
बिहार में रहने वाले लोग जमीन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी जैसे दाखिल-ख़ारिज, केवाला, खसरा खेतनी की जानकारी के लिए वेबसाइट http://lrc.bih.nic.in/ror.aspx पर विजिट करें। यहां से आपको जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त होगी ।