झोपड़ी जलने वाले आरोपी को लगा 10000 का जुर्माना
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झोपड़ी जलने वाले आरोपी को लगा का 10000 का जुर्माना
यह घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे ग्राम सभा अकुसी बडिहारी कहां थाना गोरखपुर बांसगांव में आता है मुहल्ले में हुई थी। राजपति पुत्र अभिराज गोपला, जो एक बागीचे में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनकी झोपड़ी में बुद्धि राम पुत्र बाल किशुन उर्फ टेकयी ने आग लगा दी थी।
आग लगने की सूचना पीआरवी पुलिस, अग्नि शमन विभाग और गगहा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने आग पर काबू पाया। हालांकि, आरोपी बुद्धि राम मौके से फरार हो गया था। इस घटना में राजपति की रिहायशी झोपड़ी में रखा राशन, कपड़े, बिस्तर, पांच हजार रुपये नकद और बर्तन जलकर खाक हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी ने रविवार को दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर समझौता कराया। उन्होंने बुद्धि राम उर्फ टेकयी को भविष्य में ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी और कहा कि दोबारा ऐसा होने पर उसे सजा भुगतनी पड़ेगी।
आग लगने की सूचना पीआरवी पुलिस, अग्नि शमन विभाग और गगहा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने आग पर काबू पाया। हालांकि, आरोपी बुद्धि राम मौके से फरार हो गया था। इस घटना में राजपति की रिहायशी झोपड़ी में रखा राशन, कपड़े, बिस्तर, पांच हजार रुपये नकद और बर्तन जलकर खाक हो गए।