निर्धारित स्थल पर लगेगी पटाखा की दुकान अलग लगाया तो दर्ज होगा केस सी. ओ

निर्धारित स्थल पर लगेगी पटाखा की दुकान अलग लगाया तो दर्ज होगा केस सी. ओ
रिपोर्ट मनोज रुंगटा
प्रशासन के निगरानी में लाइसेंस धारी ही खुले जगह लगाएंगे पटाखा की दुकान एस.डी.एम
रुद्रपुर देवरिया पटाखा को लेकर हो रही दुर्घटना में जनहित के सुरक्षा को देखते हुए दीपावली पर्व पर लगने वाली पटाखा की दुकान के निर्धारित स्थल का निरीक्षण पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को किया इसके लिए नगर पंचायत द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है कि शासन के निर्देश पर निर्धारित जगह सतासी इण्टर कालेज के ग्राउड पर पटाखा की दुकान लगावे अगर आदेश का उल्लंघन होगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा
एस डी एम रत्नेश तिवारी ने निर्धारित स्थल सतासी इंटर कॉलेज के ग्राउंड का निरीक्षण पुलिस प्रशासन के साथ किया और कहा कि पटाखे की दुकानें निर्धारित स्थल पर ही लगेंगी। अगर कोई दुकान चिह्नित स्थल से अलग मिली तो उसे अवैध माना जाएगा और बिक्री करने वाले पर केस दर्ज किया जाएगा।
क्षेत्राधिकार अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा कि दुकान लगाने वालों को शासन की ओर से निर्धारित किए गए आग से बचाव के इंतजाम के आदेश का अनुपालन करना होगा। अगर कोई दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि पूर्व में पटाखे से लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
वताते चले कि पटाखे की दुकानें दो प्रकार से लगाई जाती हैं। इसमें एक स्थायी लाइसेंस होता है, जबकि दूसरा अस्थायी लाइसेंस होता है। अस्थायी लाइसेंस केवल दीपावली और धनरतेस पर्व तक होता है। इसके लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है
थाना प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि पटाखा दुकानदार शासन की ओर से दिए सुरक्षा मानक आदेश का पालन करेंगे। अगर इसमें किसी ने कोताही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएग