लड़की की शादी में दिया गया उपहार दहेज नहीं :- केरल हाई कोर्ट

लड़की की शादी में दिया गया उपहार दहेज नहीं :- केरल हाई कोर्ट
लड़की की शादी में माता-पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा दिया गया उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आता दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं आता दुल्हन को दिया गया उपहार उक्त बातें सिंगल जज की बैंक में एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कोल्लम जिला में दहेज निषेध अधिकारी द्वारा जारी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने जिला दहेज निषेध अधिकारी को बताया की दुल्हन के माता-पिता अथवा उनके रिश्तेदारों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए गहने वस्त्र दहेज की श्रेणी में नहीं आते इस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया की दहेज निषेध अधिकारी को के पास इसमें हस्तक्षेप करने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं जिस पर जज जस्टिस एम आर अनीता ने दहेज निषेध अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया और और कहा कि साथ ही कहा उपहार के तौर पर मिले महिला को वह गहने दहेज की श्रेणी में नहीं आते ।