जिलाधिकारी ने जनपद मेें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की, की अनिवार्यता उल्लंघन पर होगी कठोरतम कार्यवाही

*जिलाधिकारी ने जनपद मेें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की, की अनिवार्यता
उल्लंघन पर होगी कठोरतम कार्यवाही
*जनपद में निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन कटिबद्ध-डीएम
रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया 15 अप्रैल।* जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) आशुतोष निरंजन ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का जनपद में अनुपालन कराये जाने के साथ ही जनपद में निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होने कहा है कि जनपद में आदर्श आचार संहिता का सभी प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सभी को अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन किए जाने में किसी भी व्यक्ति को कतई बख्शा नही जायेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होगी। जनपद में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के समय से ही एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।
जिलाधिकारी ने आचार संहिता के निर्देशो के विवरण में बताया कि ऐसा कोई कार्य नही करेगें, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवारध्राजनैतिक दल/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलो/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलूओं पर आलोचना नही की जायेगी। जाति, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपोक्ष रुप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार तथा निर्वाचन संबंधित अन्य कार्यो हेतु नही किया जायेगा।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा है कि चुनावी सभा में गडवडी करना/करवाना मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमका कर अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करना एवं मादक द्रव्य बाटना, ऐसे सभी कार्य भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये है। ये सभी कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार के लिये सभी उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से करेगें। इस दौरान किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, तथा उसे जलाने अथवा इस प्रकार की अन्य कृत्य या प्रदर्शन करना और उसका समर्थन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय कदापि नही किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित कर के नही किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य बिना भवन/भूस्वामी के अनुमति के नही किया जा सकेगा। किसी भी शासकीय, सार्वजिक स्थल/भवन आदि में विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग बैनर आदि नही लगाया जा सकेगा। चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
कोई भी मुद्रक या प्रकाशन या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसकी मुद्रक, मुद्रण की संख्या व प्रकाशन का नाम व पता न हो,उसे कदापि मुद्रित व प्रकाशित नही करेगें और न ही करायेगें, इसमें मुद्रण के उपरान्त फोटो कापी भी सम्मिलित हो। किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामाग्री प्रकाशित नही करायेगी जायेगी। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
सभा रैली जूलुस के आयोजन के लिये पूर्व अनुमति लेना होगा। किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओ, जूलुसो आदि में किसी प्रकार के बाधा व विघ्न उत्पन्न करना प्रतिबंधित है। सभा, रैली, जूलुस का आयोजन यातायात बाधित न हो हो इसका पूर्णतया ध्यान रखना होगा।
जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के प्राविधानो एवं इसके तहत प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन आदि द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नही करेगा या कोई संगीत समारोह, कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था कर के, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नही करेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नही किया जा सकेगा।
मतदान के दिन सभी उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन कार्य लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेगें। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसायेगें, न ही मदद करेगें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/ले जा जाने के लिये वाहन नही उपलब्ध करायेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नही करेगें। आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुॅचाने, उन्हे नष्ट करने, उठा ले जाने, मतपत्रों को नष्ट करने या उनमे अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य प्रतिबंधित व दण्डनीय है। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जायेगी, उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नही होना चाहिये। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट अनावश्यक भीड भी नही होना चाहिये। मतदान केन्द्र के अन्दर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को डराना, धमकाना,उन्हें मत डालने के लिए रोकना, अपने पक्ष में मत डालने के लिए प्रलोभन देना आदि जैसे कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही अपराधिक कृत्य भी है। ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है, जो भी इस तरह का कार्य करेगा, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दावत देना व शराब आदि अन्य सामग्री बांटना अत्यंत ही आपत्तिजनक व आदर्श आचार संहिता का उलंघन है। ऐसे कार्यों में लिप्त रहने वालो को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपेक्षा करते हुए कहा कि यदि किसी के द्वारा इस तरह का कार्य किए जाते हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 05568 229600 व मोबाइल नंबर 9415277539, 9936782055, 9450682638 पर अवश्य ही दें। उनके द्वारा दी गई जानकारियों का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने मतदाताओं से यह भी अपील करते हुए कहा है कि वे बिना किसी के बहकावे, लालच, प्रलोभन में आए निडर निर्भीक व भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें।प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तथा प्रशासन उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा।