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पंचायत चुनाव लडने वाले ऐसे उम्मीदवार जो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के बकायेदार नही है, उन्हे अदेयता प्रमाणपत्र लगाने की अनिवार्यता नही

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पंचायत चुनाव लडने वाले ऐसे उम्मीदवार जो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के बकायेदार नही है, उन्हे अदेयता प्रमाणपत्र लगाने की अनिवार्यता नही

निवास प्रमाण, आय प्रमाण तथा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, बैकों के बकायेदार से संबंधित अदेयता प्रमाणपत्र पत्र नामांकन पत्र के साथ लगाना आवश्यक नही

डीपीआरओ एवं अपर मुख्य अधिकारी क्षेत्र पंचायतो के बकायेदारो की सूची संबंधित निर्वाचन अधिकारी को कराये उपलब्ध -डीएम

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया 06 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) आशुतोष निरंजन ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अन्तर्गत नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के बिन्दु संख्या 13 के संलग्न प्रपत्रों के विवरणों के अन्र्तगत बिन्दु संख्या 13.5 में अदेयता प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) के स्तम्भ में ट्रिक/सही का निशान लगाये जाने का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि नामांकन पत्र में ट्रिक/सही का निशान नहीं लगाया गया है और अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न नही किया गया है तब भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जायेगा। नामांकन पत्र की जांच के समय बकायेदारों की सूची से मिलान किया जायेगा। यदि उम्मीदवार का नाम बकायेदारों की सूची में है तभी उसका नामांकन निरस्त किया जायेगा बकायेदारी की सूची निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि ऐसे प्रत्याशी जो किसी भी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के बकायेदार नही है, को अपने नामांकन पत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नही है और इसके आधार पर नामांकन पत्र निरस्त भी नहीं किया जायेगा। नामांकन पत्र के साथ किसी प्रकार के निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नामांकन पत्र के साथ किसी बैंक के बकायेदार होने से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है।
जिलाधिकारी ने इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि क्षेत्र पंचायत के बकायेदारों की सूची संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये इस प्राविधानो का पालन कराये जाने का निर्देश सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को दिया है।

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