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आदर्श आचार संहिता का पालन सभी के लिये अनिवार्य-डीएम

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आदर्श आचार संहिता का पालन सभी के लिये अनिवार्य-डीएम

रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया अप्रैल जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) आशुतोष निरंजन ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का सभी से अक्षरशः पालन किये जाने की अपेक्षा की है। कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पालन सभी के लिये अनिवार्य है। किसी भी दशा में इसका उल्लंघन नही होना चाहिये, अन्यथा ऐसे लोगो पर सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिलाधिकारी श्री निंरजन आदर्श आचार संहिता के प्राविधानो एवं इसके तहत प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन आदि द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नही करेगा या कोई संगीत समारोह, कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था कर के, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नही करेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नही किया जा सकेगा।
मतदान के दिन सभी उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन कार्य लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेगें। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसायेगें, न ही मद्द करेगें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/ले जा जाने के लिये वाहन नही उपलब्ध करायेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नही करेगें। आपराधिक दूराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुॅचाने, उन्हे नष्ट करने, उठा ले जाने, मतपत्रों को नष्ट करने या उनमे अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य प्रतिबंधित व दण्डनीय है। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जायेगी, उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नही होना चाहिये। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट अनावश्यक भीड भी नही होना चाहिये। मतदान केन्द्र के अन्दर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।

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