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दिव्यांगों को शासन अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है- दानवीर सिंह

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दिव्यांगों को शासन अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है- दानवीर सिंह

उरई ..दिव्यांगों को शासन अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है जिनमें प्रमुख है नौकरियों में आरक्षण इसके लिए दिव्यांग को इसके लिए 40% तक दिव्यांग होना चाहिए.साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में 46500 रु आय का आय प्रमाण पत्र और शहरी क्षेत्रों में ₹56000 की आय का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है.

यह बात तहसील विधिक सेवा समिति कालपी के तत्वाधान में आयोजित ग्राम इटोरा गुरु विकासखंड कदौरा में विधिक साक्षरता कार्यक्रम में सिविल जज जूनियर डिविजन माननीय दानवीर सिंह ने कही.उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को अपना रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹ 20000 तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, वह भी मात्र 4% वार्षिक दर पर. दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ 18 वर्ष की आयु पूरी होने पूरी होने के बाद ही मिलता है

.साथ में उपस्थित तहसीलदार कालपी शिशिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि यदि दिव्यांग से कोई दिव्यांग शादी करता है तो शासन द्वारा 20000 रु तक का अनुदान दिया जाता है.साथ ही आवास और पेंशन भी दिव्यांगों को दी जाती है. दिव्यांगों को साइकिल सहित विभिन्न उपकरण भी शासन उपलब्ध कराती है.साथ में पधारे अधिवक्ता रवि शंकर तिवारी ने बताया कि दिव्यांगों को बस और ट्रेन में भी किराए में छूट मिलती है. पीएलवी कमलेश सैनी ने पेंशन, राशन कार्ड व अन्य योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों को दी. इस अवसर पर पीएलवी इरफान मंसूरी, अरविंद पांडे व कृष्ण कुमार प्रजापति सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण उपस्थित रहे.कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राम मोहन चतुर्वेदी ने किया.

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