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जनपद न्यायाधीश ने ली विभागवार समीक्षा बैठक, संबधित अधिकारियों को दिये निर्देश

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जनपद न्यायाधीश ने ली विभागवार समीक्षा बैठक, संबधित अधिकारियों को दिये निर्देश।

रिपोर्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा

   देवरिया 4 दिसम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय, देवरिया के सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गयी 


जिसकी अध्यक्षता दीवानी न्यायालय, देवरिया के माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविनाथ ने की। माननीय जनपद न्यायाधीश रविनाथ ने समस्त विभाग जिनमें देवरिया जनपद से सम्बंधित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, प्रभागीय वनाधिकारी, वाटमाप निरीक्षक, उप संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सूचना निदेशक, अधिशासी अभियंता जल निगम, श्रम सहायक आयुक्त, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, दूर संचार जिला प्रबन्धक (बी0एस0एन0एल0), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व जिला आबकारी अधिकारी, बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, ऋण प्रबंधक एवं दुर्घटना बीमा से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए समस्त बीमा कंपनी के मण्डलीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक को निर्देशित करते हुये कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील स्तर पर समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार की ये जिम्मेदारी होगी कि वे राजस्व के समस्त मामले एवं अन्य भूमि से संबंधित मामले को चिन्हित कर निस्तारित करेंगे। तहसील सदर, बरहज, रूद्रपुर, भाटपार रानी, सलेमपुर में अत्यधिक मामले निस्तारित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। बैंकों के ऋण प्रबंधकों को निर्देशित करते हुये कहा कि ऋण से संबंधित विवाद में बात-चीत से मामले को निस्तारित करें। मूलधन पर ब्याज को कम कर या समाप्त कर समझौते का प्रयास करें। बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं पीड़ित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया की बीमा दुर्घटना के मामले में दोनों पक्ष आपसी समन्वय से वाद निस्तारित करें। बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बीमा दुर्घटना के मामले में उदारता का परिचय देते हुये पीड़ित पक्ष को न्याय देने में सहयोग करें। उन्होंने समस्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों, समस्त बैंकों एवं बीमा कंपनियों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों, शाखा प्रबंधकों एवं ऋण प्रबंधकों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत को वृहद् लोक अदालत में अपनी महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र ने जिले के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को समस्त समन/नोटिस थानों से समय से तामिल कराये जाने एवं समस्त ऋण मामले एवं न्यायालय, बैंको एवं बीमा कम्पनियों द्वारा भेजे जा रहे समस्त समन/नोटिस को तामिल कराने हेतु निर्देशित किया। बीमा दुर्घटना से संबंधित समस्त आरोप पत्र एवं अन्य प्रपत्रों को तत्काल न्यायालय में भेजे जाने हेतु थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित पक्षों की मदद की जा सके। समस्त बैंको व अन्य विभागों से नोटिसों की लिस्ट को समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में प्रस्तुत करें जिससे समय से समन/नोटिस को तामिला कराया जा सकें। न्यायाधीश ने छोटे आपराधिक मामलों, मोटर चालान से संबंधित मामले, आबकारी से संबंधित मामले, पुलिस एक्ट से संबंधित एवं अन्य छोटे या लघु मामले को इस राष्ट्रीय लोक में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया। इस बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों ने एक स्वर में इस लोक अदालत को वृहद् लोक अदालत बनाने हेतु समस्त भागीदारी देने का वादा किया। इस बैठक में मुख्य रूप से नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत लोकेश कुमार, समस्त सम्मानित न्यायाधीशगण, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, मण्डलीय प्रबंधक, बीमा प्रबंधक व समस्त बैंको के शाखा प्रबन्धक उपस्थित रहें।

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