आपकी गाड़ी से जुड़े ये नियम , प्रावधान, कानून और सुविधाएं जानिये आप सचेत रहेंगे तो नही होगी जेब साफ
आपकी गाड़ी से जुड़े ये नियम , प्रावधान, कानून और सुविधाएं जानिये आप सचेत रहेंगे तो नही होगी जेब साफ_*
नये प्रावधान आ रहे है ..
1 नया प्रावधान :PUC नही तो 3 साल होगी जैल RC होगी रद्द
2 अब बिना परेशानी वाहन RC होगी ट्रांसफर नही लगेंगे RTO के चक्कर
3 अब बना सकेंगे वाहन के लिए भी वसीयत
4 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही तो वाहन नही चलेंगे रोड पर
एडवोकेट प्रताप सिंह सुवाणा
1 puc आवश्यक
देश भर में गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रयास किए है लेकिन इसके बाद भी वायु प्रदूषण रुक नहीं रहा है. इसी के तहत सरकार अब इसके लिए एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है. सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय देश भर में सभी वाहनों के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) प्रणाली लागू करने करने का विचार कर रहा है. अगर गाड़ी चलाते वक्त आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका आरसी ( रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) तो जब्त होगा ही साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
मंत्रालय ने जमा कराया प्रस्ताव
लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में अवगत कराने के लिए अपने प्रस्ताव जमा करा दिए हैं.
प्रस्ताव के मुताबिक पीयूसी सर्टिफिकेट के साथ आपको एक QR Code भी उपलब्ध काराया जाएगा. जिसमें गाड़ी के बारे में सभी जानकारी मौजूद होगी. जिसके जरिए सरकार को आपकी गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए वो मिल सकेगी.
इनको मिलेगी सजा
प्रस्ताव के पास होने जाने पर अगर किसी अधिकारी को चेकिंग करते वक्त ऐसा लगा की इस गाड़ी प्रदूषण फैल सकता है तो अधिकारी आपसे पीयूसी सर्टिफिकेट की मांग करेगा अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप सजा के हकदार होंगे. ऐसा माना जा रहा है कि पीयूसी सिस्टम को दो से तीन महीने में ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा.
कैसे काम करेगा यह सिस्टम
कानून में किये गये प्रस्तावित सुधार के अनुसार अधिकारी को यदि कोई वाहन प्रदूषण करता दिखा तो उसे वह उसे पीयूसी परीक्षण केंद्र में ले जा सकता है. सरकार के इस नये नियम के अनुसार वाहन मालिक को पीयूसी नहीं होने पर 3 महीने की जेल हो सकती है और उसका वाहन लाइसेंस जब्त करने की सजा भी सुनाई जा सकती है. मंत्रालय के मुताबिक पीयूसी प्रमाणपज्ञ मिलने के पहले ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एसएमएस मिलने का प्रावधान किया गया है.
2 अब गाड़ी ट्रांसफर आसानी से
हमारे देश में गाड़ी खरीदना भले ही आसान हो लेकिन उसके अपने नाम करवाने यानी ट्रांसफर करवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको इससे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन ट्रांसफर के प्रोसेस को ईजी करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है. नए प्रस्ताव के अनुसार गाड़ी के मालिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बाद में भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किसी को भी नॉमिनी बना सकेंगे.
नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर
इस प्रस्ताव के बाद गाड़ी के मालिक की मृत्यु के मामले में बिना किसी परेशानी के वाहन को ट्रांसफर किया जा सकेगा.
आपको अभी की तरह परिवार के सदस्यों/नामांकित व्यक्ति को लगातार अलग अलग ऑफिस में जाने और कई तरह की जानकारी और डॉक्युमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा कर्मिशयल व्हीकल के मामले में कभी-कभी वाहन परमिट रद्द भी हो जाते हैं. इससे उस वाहन का उपयोग करने की अनुमति को दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है.
आधार कार्ड से होगा वेरिफिकेशन
मोटर वाहन के नामांकित व्यक्ति को मालिक की डेथ के मामले में वाहन के कानूनी उत्तराधिकारी बनने के लिए पहचान का प्रमाण देना होगा. अगर नामित व्यक्ति पहले से ही नॉमिनी है, तो वाहन को उसके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को पोर्टल पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और पोर्टल के माध्यम से उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन के नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा जो आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई किया जाएगा.
3 वाहन की बनाये वसीयत
अब आपके बाद आपकी कार-बाइक (Car-Bike) हो या ट्रक उसके मालिकाना हक को लेकर घर में कोई झगड़ा नहीं होगा. वाहन (Vehicle) को खरीदने के साथ ही आपको उसकी वसीयत करनी होगी. वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नॉमिनी का नाम देने के साथ ही उसकी पूरी जानकारी देनी होगी. ऊपर वाला न करे जब आप नहीं होंगे तो आपके द्वारा बनाया गया नॉमिनी आपकी कार-बाइक या ट्रक का मालिक होगा. केन्द्र सरकार (Central Government) ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं.
अभी देश में एक जैसा नहीं वाहन ट्रांसफर का कानून- वाहन मालिक की मौत के बाद उसके वाहन को ट्रांसफर करने का मौजूदा कानून अभी देश में एक जैसा नहीं है.
जायदाद की तरह ही परिवार के दूसरे लोग वाहन पर अपना दावा करते हैं. हर राज्य में अलग-अलग कानून होने की वजह से कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन नए कानून के बनने के बाद से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
नए कानून में ऐसे ट्रांसफर होगी कार-बाइक-
वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन (आरसी) में जो भी नामित होगा, उसके नाम वाहन को ट्रांसफर किया जाएगा. लेकिन उससे पहले उसे वाहन मालिक की मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा. उसके बाद चंद दिनों की प्रक्रिया के बाद वाहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार तलाक और घर-परिवार में जायदाद का बंटवारा होने के हालात में नॉमिनी को बदलने का नियम भी प्रस्ताव में है.
4 सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवश्यक ऐसे करे आवेदन
एक दिसंबर से संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों से संबंधित किसी भी तरह के काम नहीं होंगे। शासन ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट bookmyhsrp.com पर जाना होगा
वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा, इसमें एक विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद वाहन की श्रेणी खुलेगी जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।
अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा, इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे।
डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसमें पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा।
इसके बाद एक और विंडो खुलेगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी।
वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा, इसके बाद ओटीपी जनरेट होगा।
फिर बुकिंग के टाइम और डेट का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में पेमेंट की प्रक्रिया का ऑप्शन आएगा।
ऑनलाइन के अलावा संबंधित वाहन डीलर के यहां भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा
एक अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से चार महीने के अंदर
एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 आदेश जारी होने से छह महीने के अंदर
एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से आठ महीने के अंदर
एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि आरटीओ में वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एक दिसंबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही संबंधित डीलर के यहां आवेदन किया जा सकता है।