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धान की फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध

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*धान की फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध*

*आवश्यक उपकरणों के बिना चलने वाली कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें होंगी जब्त*

रिपोर्ट ऋषीकेश दुबे

*देवरिया, 30 अक्टूबर।* जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि धान की कटाई के पश्चात फसल अवशेष जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) या अन्य आवश्यक उपकरण जैसे स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक, बेलर, मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रव मास्टर, रोटरी स्लेशर और रिवर्सिबल एम०बी० प्लाउ का उपयोग अनिवार्य होगा। यदि कोई कंबाइन हार्वेस्टर इन उपकरणों के बिना चलती पाई जाती है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इस स्थिति में, संबंधित कंबाइन स्वामी को अपने खर्च पर एसएमएस स्थापित करने के बाद ही मशीन वापस मिलेगी।
जिलाधिकारी ने कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों और संचालकों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर उप कृषि निदेशक, देवरिया के कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित शपथ पत्र (मय फोटोग्राफ) प्रस्तुत करें, जिसमें पुष्टि हो कि उनके कंबाइन हार्वेस्टर में सभी आवश्यक उपकरण लगे हैं। इसके बाद, कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिसमें स्पष्ट हो कि उपकरणों के बिना फसल कटाई नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर उप कृषि निदेशक, देवरिया के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसे मान लिया जाएगा कि संबंधित कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके बावजूद, यदि बिना आवश्यक उपकरणों के कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई करते हुए पाया गया, तो मशीन तुरंत जब्त की जाएगी। साथ ही, संबंधित तहसील या थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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