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पराली न जलाएं, जुर्माने से बचें: डीएम

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*पराली न जलाएं, जुर्माने से बचें: डीएम*

*जनपद में 7 एग्रीगेटर एफपीओ करेंगे पराली की खरीद*

*पराली निस्तारण के वैकल्पिक प्रबंधन करें किसान:डीएम*

रिपोर्ट ऋषिकेश दुबे

*देवरिया 22 अक्टूबर।* जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने जिले के समस्त किसानों से अनुरोध किया है कि वे फसल कटाई के बाद खेतों में बचे हुए फसल अवशेष (पराली) को न जलाएं। पराली जलाने से खेत की उर्वरकता प्रभावित होती है और इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त, पराली जलाने पर शासन द्वारा अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि भूमि का क्षेत्रफल 2 एकड़ से कम होने पर ₹2500, 2 से 5 एकड़ के बीच होने पर ₹5000, और 5 एकड़ से अधिक होने पर ₹15000 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए किसानों को पराली जलाने से बचने की सलाह दी गई है।

*पराली प्रबंधन के लाभकारी विकल्प*

पराली का प्रबंधन करने के लिए बायोडीकंपोजर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। किसान खेत में पानी भरकर बायोडीकंपोजर और प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पराली धीरे-धीरे सड़कर मिट्टी को उपजाऊ बना देगी, जिससे गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि फसलों की बुवाई बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

*जनपद में 7 एग्रीगेटर एफपीओ करेंगे पराली की खरीद, किसानों को होगा आर्थिक लाभ*

पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद में 7 एग्रीगेटर एफपीओ नामित की गयी है। पूर्वाचल पोल्ट्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड देसही देवरिया वेदव्यास सिंह (मोबाइल नंबर 9415384772), ओम किसान फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड देवरिया हीरालाल गुप्ता (मोबाइल नंबर 7704865692), देवरिया गौरीबाजार मशरूम प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड गौरीबाजार श्री राम समूझ साहनी (मोबाइल नंबर 9551040687), भलुअनी मशरूम प्रोड्यूसर ग्रोवर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड भलुअनी कृष्णकान्त चतुर्वेर्दी, सुपीरियर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड पथरदेवा अनिसुर्रहमान वारसी (मोबाइल नंबर 8808802212), जानकीनाथ कृष्णनन्दन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड पथरदेवा केशव प्रताप शाही (मोबाइल नंबर 9792866626), आकर्षण एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड गौरीबाजार गुरूदयाल निषाद (मोबाइल नंबर 9936134486) पर सम्पर्क कर अपने पराली को विक्रय कर अवशेष से लाभ प्राप्त कर सकते है।

*सैटेलाइट से होगी निगरानी, साथ ही विशेष टीम भी करेगी निगरानी*

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से खेतों की निगरानी की जा रही है। यदि किसी खेत में पराली जलाते हुए पाया गया, तो कृषि और राजस्व विभाग की टीम द्वारा जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों पर निर्धारित अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पराली जलाने की बजाय, इसे प्रबंधित कर मृदा की उर्वरकता बनाए रखें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

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