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उर्वरकों के नमूने अमानक की श्रेणी में प्राप्त होने पर थोक उर्वरक विक्रेताओ का उर्वरक लाइसेन्स निरस्त तथा बिक्री प्रतिबन्धित

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उर्वरकों के नमूने अमानक की श्रेणी में प्राप्त होने पर थोक उर्वरक विक्रेताओ का उर्वरक लाइसेन्स निरस्त तथा बिक्री प्रतिबन्धित

रिपोर्ट ऋषिकेश दूबे

देवरिया 04 जून। जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से ग्रहित उर्वरकों के नमूने अमानक की श्रेणी में प्राप्त होने के कारण थोक उर्वरक विक्रेता मे० ग्रीन एग्री रिवाल्युशन प्रा०लि० सी०सी० रोड, देवरिया एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता क्रमशः मेसर्स कुशवाहा बीज भण्डार भागलपुर, मेसर्स प्रान्शु खाद एवं बीज भण्डार जिरासों में एग्री जंक्शन बगही भागलपुर, मेसर्स हिन्दुस्तान बीज कम्पनी सिविल लाइन, मेसर्स पाण्डेय खाद भण्डार रजला कुर्मी, मेसर्स चौरसिया खाद भण्डार तारा सारा एवं मेसर्स चौरसिया खाद भण्डार पैकौली, का उर्वरक लाइसेन्स निरस्त करते हुए उर्वरक बिक्री प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
यदि उक्त फर्मों द्वारा किसी प्रकार के उर्वरकों का क्रय विक्रय किया जाता है या मे० ग्रीन एग्री रिवाल्युशन प्रा०लि० के द्वारा जनपद में किसी भी फुटकर उर्वरक विक्रेता को आपूर्तित किया गया उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित विक्रेता का उर्वरक लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी साथ ही साथ आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी जिसके लिए थोक विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगें।

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