जीएसटी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं; निर्मला सीतामरण बोलीं, हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं

जीएसटी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं; निर्मला सीतामरण बोलीं, हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 48वीं बैठक में कई निर्णय लिए गए। हालांकि समयाभाव के कारण गुटखा और तंबाकू पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस बैठक के लिए कुछ 15 मामले रखे गए थे, जिसमें से आठ पर ही चर्चा हो सकी। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरकार जीएसटी आधार को बढ़ाने पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि दलहन छिल्का, चुनी, चुरी और खांड पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसी तरह से पेट्रोल में मिश्रण के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले ईथाइल अल्कोहल पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून की धारा 132 के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। उनमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैरअपराधीकरण करना और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करना (नकली चालान को छोडक़र) आदि शामिल हैं।